एनएच-109 पर बिना अनुमोदन कार्य प्रारंभ करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस

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अल्मोड़ा: राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर क्वारब पुल के समीप क्षेत्र में भू-स्खलन एवं धंसाव उपचार कार्य के संबंध में एक निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मैसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. नामक कार्यदायी संस्था ने संशोधित कार्यप्रणाली की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। यह कार्रवाई इसी अनियमितता के चलते की गई है।

जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कंपनी द्वारा संशोधित कार्य कार्यक्रम के साथ विस्तृत कार्यप्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना तथा सुरक्षा योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी। ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) अनुबंध के अंतर्गत इन आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी पूर्व अनुमोदन के कार्य निष्पादन तथा स्थल पर अपर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के कारण एक दुर्घटना की सूचना भी प्राप्त हुई है।

संबंधित संस्था को तत्काल प्रभाव से सभी महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। यह स्थगन तब तक लागू रहेगा जब तक आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता। कंपनी को आगामी 48 घंटे के भीतर विस्तृत कार्यप्रणाली, यातायात प्रबंधन योजना, सुरक्षा प्रबंधन योजना एवं जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 25 फरवरी 2026 तक इस संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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