चम्पावत में वैवाहिक आयोजनों के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का कोटा निर्धारित

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चम्पावत: शासन द्वारा जारी नवीन एसओपी के अनुपालन में जनपद के भीतर वैवाहिक आयोजनों के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों का प्रतिदिन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार अब जनपद को प्रतिदिन कुल 18 व्यावसायिक सिलेंडरों का कोटा प्राप्त होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विवाह समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडरों हेतु अस्थाई कनेक्शन जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है।

आगामी वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति विवाह कार्यों के लिए व्यावसायिक गैस कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी पूर्ति निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय चम्पावत में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ शादी का कार्ड संलग्न करना अनिवार्य किया गया है और बिना विवाह कार्ड के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट को निर्देश दिए हैं कि समस्त चयन और आवंटन प्रक्रिया शासन की निर्धारित एसओपी के अनुरूप ही संपन्न की जाए। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्राप्त आवेदनों पर त्वरित और नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो, ताकि वैवाहिक आयोजनों के दौरान आम जनता को व्यावसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या या असुविधा का सामना न करना पड़े।

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