
चम्पावत – जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी दी कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने राज्य के सभी जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर होने वाले उप-निर्वाचन 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
यह अधिसूचना उन सभी पदों और स्थानों पर लागू होगी जो अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न कारणों से रिक्त हैं तथा किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित नहीं हैं।
उप-निर्वाचन की समय-सारणी —
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नामांकन पत्र दाखिल: 13 एवं 14 नवंबर 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक)
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नामांकन पत्रों की जांच: 15 नवंबर 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
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नाम वापसी: 16 नवंबर 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)
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निर्वाचन प्रतीक (चिन्ह) आवंटन: 16 नवंबर 2025 (अपराह्न 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
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मतदान: 20 नवंबर 2025 (पूर्वाह्न 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक)
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मतगणना: 22 नवंबर 2025 (पूर्वाह्न 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
जिलाधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों हेतु नामांकन, जांच, नाम वापसी, प्रतीक आवंटन, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा का समस्त कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा।
वहीं सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए नामांकन, जांच, नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा, जबकि मतगणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य का अंतिम परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जाएगा।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उप-निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए।