स्वाला क्षेत्र में सुधारात्मक कार्यों के लिए तीन दिनों तक रात्रि यातायात प्रतिबंधित

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चम्पावत: टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-09) के स्वाला भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से उपचारात्मक कार्यों को गति देने के लिए आगामी 13 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक रात्रि यातायात प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मनीष कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में सुरक्षा कार्यों का संचालन निरंतर किया जा रहा है।

लोहाघाट के राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता दीपक जोशी ने जानकारी दी है कि स्वाला क्षेत्र में पहाड़ी की ढलान को स्थिर करने के लिए कुल पांच बेंचों का निर्माण किया जाना है। इसमें से तीन बेंचों का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में चौथी बेंच पर सीसी क्लैडिंग वॉल बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों को अप्रैल 2026 की निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना अनिवार्य है।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 13 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक स्वाला क्षेत्र में वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रतिबंध की अवधि के दौरान केवल आपातकालीन चिकित्सीय वाहनों और एम्बुलेंस को ही आवाजाही की अनुमति प्रदान की जाएगी।

जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग और संबंधित उपजिलाधिकारी को इस प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य निर्माण कार्य को बिना किसी मानवीय अवरोध के समयबद्ध तरीके से पूरा करना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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