घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर प्रशासन की सख्ती, 10 सिलेंडर जब्त

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चंपावत: जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को तहसीलदार चंपावत बृजमोहन आर्या के नेतृत्व में पूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम द्वारा चंपावत के मुख्य बाज़ार क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों—होटल, रेस्टोरेंट एवं ढाबों—पर औचक छापेमारी की गई।

इस छापेमारी के दौरान टीम ने कई प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ व्यवसायी नियमों की अनदेखी करते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का उपयोग अपने व्यावसायिक कार्यों में कर रहे थे। यह गतिविधि न केवल गैस आपूर्ति से जुड़े नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता भी प्रभावित होती है।

छापेमारी के दौरान टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

तहसीलदार बृजमोहन आर्या ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियाँ केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत जोखिमपूर्ण होती हैं।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि जनपद में घरेलू गैस की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया है कि ऐसे प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से जांच की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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