
चम्पावत: जिला प्रशासन ने जनपद में घरेलू गैस (एलपीजी) की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आम जनता हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जारी किए गए। जिला प्रशासन ने चम्पावत गैस सर्विस के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है, अतः उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।
जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, गैस प्राप्त करने से पहले उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित नंबरों पर बुकिंग के बिना सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बुकिंग सफल होने पर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल पर 6 अंकों का डी.ए.सी. (DAC) कोड प्राप्त होगा। गैस प्राप्त करते समय यह कोड दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा डिलीवरी नहीं दी जाएगी।
नियमों के अनुसार, एक सिलेंडर लेने के बाद उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। इससे पहले की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिलेंडर की बुकिंग तभी करें जब वास्तव में उसकी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से अग्रिम (एडवांस) बुकिंग या अग्रिम भुगतान न करें।
जिला प्रशासन चम्पावत ने पुष्टि की है कि जनपद में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और कालाबाजारी या अव्यवस्था उत्पन्न न हो।